RTI पोर्टल से जुड़ेंगे बंगाल के सरकारी स्कूल, 7 दिनों के अंदर जरूरी जानकारी देने के निर्देश
बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

बंगाल के सरकारी स्कूलों को RTI से जोड़ा जाएगा (फाइल फोटो)
HighLights
बंगाल के स्कूल आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ेंगे।
सात दिनों में स्कूलों को जानकारी जमा करनी होगी।
इससे सूचना तक पहुंच अधिक व्यवस्थित होगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
इस संबंध में उत्तर 24 परगना के जिला स्कूल निरीक्षक ने निर्देशिका जारी कर सभी स्कूलों के प्रधानों को सात दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी जमा करने का निर्देश दिया है।
राज्य के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के आरटीआइ पोर्टल पर स्कूलों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों को पंजीकृत किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक स्कूल और संबंधित कार्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा राज्य जन सूचना अधिकारी का ब्योरा मांगा गया है।
इसमें संबंधित अधिकारियों के नाम, पद, ईमेल आइडी और व्हाट् नंबर शामिल हैं। स्कूलों को यह जानकारी सॉफ्ट कॉपी के रूप में आरटीआइ को मेल करनी होगी।
इसके साथ ही जिला स्कूल निरीक्षक कार्यालय की ओर से उपलब्ध कराए गए गूगल फार्म में भी विवरण भरकर जमा करना होगा। सभी स्कूलों को निर्धारित समयसीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
16 सितंबर के निर्देश के बाद जिला स्तर पर पहल
इससे पहले, 16 सितंबर को राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देशिका जारी की थी। उसी के अगले चरण में अब जिला स्तर पर स्कूलों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों से जानकारी जुटाई जा रही है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नागरिक सरकारी प्राधिकरणों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जानकारी मांग सकते हैं। स्कूलों को ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल से जोड़ने पर संबंधित आवेदन दाखिल करने और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होने की उम्मीद है। इससे स्कूलों से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।
