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बंगाल सरकार को हाई कोर्ट से झटका, कैग ही करेगा एम्फन राहत में अनियमितता की ऑडिट

Calcutta High Court चक्रवातीय तूफान एम्फन के राहत कार्य में अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को ऑडिट करने के फैसले पर रोक संबंधी मांग पर बुधवार को बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा।

By Vijay KumarEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 07:32 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jan 2021 07:32 PM (IST)
बंगाल सरकार को हाई कोर्ट से झटका, कैग ही करेगा एम्फन राहत में अनियमितता की ऑडिट
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कैग को ऑडिट में सहयोग करने का भी दिया निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : चक्रवातीय तूफान एम्फन के राहत कार्य में अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को ऑडिट करने के फैसले पर रोक संबंधी मांग पर बुधवार को बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैग से ऑडिट के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कैग को ऑडिट जारी रखने का निर्देश दिया।

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हाई कोर्ट ने साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया वह ऑडिट कार्य में कैग टीम को पूरा सहयोग करे। मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने पिछले साल एक दिसंबर को कैग को ऑडिट करने का निर्देश दिया था। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस बीच कुछ दिनों पहले कैग की टीम कोलकाता पहुंचकर ऑडिट भी शुरू कर दी। इसके बाद राज्य सरकार ने कैग टीम पर जांच के लिए उनके अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट से पुनॢवचार याचिका पर फैसला आने तक ऑडिट पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि हाई कोर्ट ने राज्य की अपील को ठुकरा दिया।

गौरतलब है कि पिछले साल एम्फन चक्रवात से राज्य के 16 जिलों के लोग प्रभावित हुए थे। वहीं, प्रभावित लोगों में वित्तीय सहायता राशि के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने कैग को ऑडिट करने का निर्देश दिया था।


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