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तूफान पीड़ित किसानों को 27 हजार तक की मदद

चक्रवात बुलबुल द्वारा मचाई गई भारी तबाही में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य का कृषि क्षेत्र है। किसानों की हालत खस्ता है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Dec 2019 01:00 PM (IST)Updated: Tue, 03 Dec 2019 01:00 PM (IST)
तूफान पीड़ित किसानों को 27 हजार तक की मदद
तूफान पीड़ित किसानों को 27 हजार तक की मदद

जागरण संवाददाता, कोलकाता : चक्रवात बुलबुल द्वारा मचाई गई भारी तबाही में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य का कृषि क्षेत्र है। किसानों की हालत खस्ता है। ऐसे में राज्य सरकार ने किसानों की मदद का फैसला किया है। राज्य की ममता सरकार ने सोमवार प्रभावित किसानों को अधिकतम 27 हजार और न्यूनतम एक हजार रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। इस बाबत सोमवार को कृषि विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है।

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कैसे तय होगा मुआवजा

निर्देश के अनुसार जिस मौजे में 33 फीसद या उससे अधिक फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहीं मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर व दक्षिण 24 परगना, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर के साथ हावड़ा व हुगली जिलों के किसानों को मुआवजा मिल रहा है। किस तरह के नुकसान पर कितना मुआवजा मिलेगा, यह तय किया गया है।

सिंचाई से होने वाली फसलों के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 18,500 रुपये और वर्षा जल से होनेवाली खेती के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 6800 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। बहुफसली इलाकों में हुए नुकसान पर प्रति एकड़ 1800 रुपये का मुआवजा मिलेगा।

बुलबुल से धान की खेती के साथ पान की खेती को भी भारी नुकसान हुआ है। पान की खेती से एक साल में कई बार उत्पादन होता है। मैदानी इलाकों में होने वाली खेती के लिए न्यूनतम एक हजार रुपये का मुआवजा तय हुआ है लेकिन पान जैसे एक बार अधिक बार की पैदावार वाली फसलों को प्रति हेक्टेयर दो हजार रुपये की सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार के फैसले से बुलबुल का दुष्परिणाम मार झेल रहे किसान खुश हैं। इधर किसानों में मुआवजे के वितरण में धांधली की किसी भी आशंका को निरस्त करने के लिए प्रशासन सतर्क है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी सहायता किसानों को सीधे उनके बैंक एकांउट में आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से पहुंचेगी। साथ में सभी सहायताप्राप्त किसानों को जिला कृषि विभाग की ओर से पत्र भेज सूचित किया जाएगा।

आसानी से नहीं मिलेगा अनुदान

हालांकि यह अनुदान आसानी से नहीं मिलेगा। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए ब्लाक कृषि दफ्तर में तय फार्म भर कर आवेदन करना होगा। फार्म के साथ जमीन


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