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दो नाबालिग छात्राओं के साथ दुराचार के नौ में दो दोषियों को आजीवान कारावास

दो नाबालिग आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म मामले में उत्तर दिनाजपुर की अदालत ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अन्य सात को भी अलग अलग सजाएं दी हैं।

By Edited By: Published: Sat, 15 Dec 2018 08:39 PM (IST)Updated: Sat, 15 Dec 2018 08:39 PM (IST)
दो नाबालिग छात्राओं  के साथ दुराचार के नौ में दो दोषियों को आजीवान कारावास
दो नाबालिग छात्राओं के साथ दुराचार के नौ में दो दोषियों को आजीवान कारावास
रायगंज [संवादसूत्र]। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दो नाबालिग आदिवासी छात्राओं के साथ हुए दुष्कर्म मामले में उत्तर दिनाजपुर जिला अदालत के न्यायाधीश सलीम शाही ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए नौ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हर्जाना के रूप में एक पीड़िता को छह लाख व दूसरी को दो लाख रुपये की राशि दे।
घटना के लिए दोषी प्रसाद नुनिया, नवीन शील, चन्दन दत्त, विजय दास, जयन्त दास, उत्पल चाकी, बप्पा पासवान, पन्ना सरकार व मुन्ना राय आदि हैं। इनमें नवीन शील एवं प्रसाद नुनिया को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास, पन्ना सरकार को 10 वर्ष की सजा, उत्पल चाकी, बप्पा पासवान एवं मुन्ना राय को पांच-पांच वर्ष की सजा, चंदन दत्त, जयंत दास एवं विजय दास को छह-छह माह की सजा सुनाई गई। इसके अलावा एक पीड़िता को छह लाख एवं दूसरे को दो लाख रुपये हर्जाना देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया।
इस मामले को लेकर नौ जुलाई 2017 को भाजपा उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी के आह्वान पर जिला बंद आहूत किया गया था। उसी दिन अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए दो नाबालिग आदिवासी छात्राएं एवं कुछ महिलाएं रायगंज नगरपालिका बस स्टैंड में बस के इंतजार में खड़ी थी। आरोप था कि कुछ युवकों ने उन चारों के साथ दुराचार किया। दो नाबालिग छात्राओं का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना की सूचना पाते ही दूसरे दिन आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया और दुराचारियों को कठोर सजा देने की मांग करते हुए 14 जुलाई को रायगंज शहर में आंदोलन हुआ था, जिसमें शहर की तमाम दुकानें क्षतिग्रस्त करने के साथ ही आग के हवाले कर दी गई थीं।

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