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तस्करी का 20 किलोग्राम सोना जब्त, दो गिरफ्तार

उत्तर बंगाल टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तस्करी के 20 किलोग्राम सोना के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

By Edited By: Published: Sat, 25 Aug 2018 07:48 PM (IST)Updated: Sun, 26 Aug 2018 10:39 AM (IST)
तस्करी का 20 किलोग्राम सोना जब्त, दो गिरफ्तार
तस्करी का 20 किलोग्राम सोना जब्त, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की उत्तर बंगाल टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तस्करी के 20 किलोग्राम सोना के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये दोनों तस्कर सिलीगुड़ी वार्ड 43 निवासी रोहित अग्रवाल और निरंजन अग्रवाल दोनों सगे भाई है। दोनों कृष्णा वाटिका अपार्टमेंट अपर भानु नगर निवासी है। सोना तस्करी में व्यापारियों की गिरफ्तारी से व्यवसाय जगत में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों सगे भाई अपने होंडा सिटी कार डब्ल्यूबी 74 जे 6161 से सोना लेकर जयगांव से सिलीगुड़ी पहुंचे थे। डीआरआई ने कार समेत दोनों के मोबाइल कोभी जब्त कर जांच तेज कर दी है। बरामद सोने की कीमत छह करोड़ 21 लाख 240 हजार रूपये आंका गया है।

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शनिवार को दोनों आरोपितों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अदालत से दोनों को जमानत नहीं मिली। बचाव पक्ष के वकील के बार-बार सोना को तस्करी का नहीं दावा करने पर कोर्ट ने डीआरआई से एक रिपोर्ट मांगते हुए इस मामले में अगली पेशी सोमवार तय किया है। घटना के संबंध में कोर्ट में डीआरआई के अधिवक्ता त्रिदिप्त साहा ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा104 के तहत कार्रवाई की गयी है। दोनों आरोपित म्यांमार के रास्ते सोने के 20 बार (एक-एक किलोग्राम का) भूटान की सीमा जयगांव के निकट से होंडा कार से शुक्रवार की रात सिलीगुड़ी पहुंचे थे। गुप्त सूचना के आधार पर सेवक रोड पायल के निकट पहले से ही घात लगाकर बैठे डीआरआई की टीम ने उसे पकड़ा। पहले तो वे आनाकानी करते रहे बाद में उनके पास से तस्करी का सोना बरामद हुआ है। आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे सोना लेकर कलकत्ता जाने वाले थे।

बचाव पक्ष के वकील अखिल विश्वास ने कोर्ट में कहा कि बरामद सोना तस्करी का नही है। सोना होना ही तस्करी नहीं हो सकता। इसका प्रमाण डीआरआई को देना होगा कि यह विदेशी सोना म्यांमार से लेकर आरोपित आ रहे थे। काफी लंबी बहस के बीच सरकारी वकील सह डीआरआई अधिवक्ता त्रिदिप्त साहा ने कहा कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय तस्करी से जुड़ा है किसी भी कीमत पर आरोपित को जमानत नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कोर्ट में कई नियमों को हवाला भी दिया। अंत में आरोपितों को जमानत नहीं मिल पायी।


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