वरुण भूजेल मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
कालिम्पोंग के पूर्व पार्षद वरुण भूजेल की मौत के मामले में दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से इंकार कर दिया।
कालिम्पोंग, [जेएनएन]। कालिम्पोंग के पूर्व पार्षद वरुण भूजेल की मौत के मामले में दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से इंकार कर दिया। इस मामले की पैरवी गोजमुमो नेता विमल गुरुंग के वकील कर रहे थे।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा एके सीकरी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई को विधिक व तकनीकी कारणों से सुनने से इंकार कर दिया। भूजेल की पत्नी संगीता भूजेल की ओर याचिका दायर की गई थी। इस मामले की पैरवी पीएस पटवालिया कर रहे थे। भूजेल के अधिवक्ताओं के पैनल के अनुसार सरकार की ओर से उपस्थित हुए अभिषेक मनु सिंघवी और चंचल कुमार गांगुली उपस्थित हुए थे।
बताते चलें कि कालिम्पोंग के पार्षद वरुण भूजेल को पुलिस ने गोरखालैंड आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जेल प्रशासन ने बीमारी के चलते उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। भूजेल के परिजनों ने पुलिस प्रताड़ना से मौत होने का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय में वाद दाखिल किया था।