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West Bengal: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या में दो को फांसी की सजा

Sentenced To Death. किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Tue, 28 Jan 2020 08:08 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jan 2020 08:08 PM (IST)
West Bengal: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या में दो को फांसी की सजा
West Bengal: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या में दो को फांसी की सजा

कोलकाता, जागरण संवाददाता। Sentenced To Death. दक्षिण 24 परगना जिले की बारुईपुर जिला व दायरा फास्ट ट्रैक अदालत ने रिश्ते में चचेरे भाई और उसके दोस्तों द्वारा 13 साल पहले 12 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को दोषियों को मौत की सजा सुनाई। उनके नाम शब्बीर अली लस्कर और पलान मोल्ला है। न्यायाधीश रमेंद्रनाथ माखाल की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए दोनों को दोषी करार दिया और हुए मौत की सजा दी। हालांकि इसी मामले में एक किशोर को जुबेनाइल अदालत से पहले ही रिहाई मिल चुकी है।

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जानें, क्या है मामला

13 साल पुरानी है। पीड़िता दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर थानांतर्गत बनहुगली दो नंबर ग्राम पंचायत के चियाली मालपाड़ा की रहने वाली थी। साल 2007 के 22 सितंबर को रिश्ते में चचेरे भाई शब्बीर अली के साथ 12 वर्षीय किशोरी घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। स्वजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके दो दिन बाद यानी 24 सितंबर को किशोरी का शव अमरूद के बगीचे के पास बने खाली तालाब से बरामद हुआ। स्वजनों की शिकायत पर जांच में उतरी पुलिस ने संदेह के आधार पर चचेरे भाई शब्बीर और उसके दोस्त पलान मोल्ला समेत तीन को गिरफ्तार किया। पर एक किशोर निकला और जांच के दौरान जुबेनाइल अदालत ने उसे रिहा कर दिया। पर शब्बीर और पलान ने सामूहिक दुष्कर्म और अपने गुनाह छिपाने के लिए किशोरी की हत्या करने की बात कबूल की। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड विधि की धारा 302, 379, 363, 201 और 400 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट पहुंचा।

इन दोषियों को भी सुनाई गई थी मौत की सजा

गौरतलब हो कि हुगली की जिला अदालत ने पांच साल पहले घटी इसी तरह की एक घटना में सुनवाई करते हुए दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों गौरव मंडल और कौशिक मल्लिक को मौत की सजा सुनाई थी। दोनों ने साल 2014 के 12 दिसंबर को बालागढ़ थानांतर्गत जिरात गांव में ट्यूशन पढ़ कर घर लौटने के क्रम में कक्षा छह की एक छात्रा को जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद गला घोंट कर हत्या कर दिए थे।

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