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3 किलो सोना सहित महाराष्ट्र के दो तस्कर गिरफ्तार

-चंपासारी मोड़ इलाके से डीआरआई की टीम ने दबोचा -तीन मोबाइल फोन और आठ लाख की कार भ

By JagranEdited By: Published: Mon, 14 Sep 2020 07:37 PM (IST)Updated: Mon, 14 Sep 2020 07:37 PM (IST)
3 किलो सोना सहित महाराष्ट्र के दो तस्कर गिरफ्तार
3 किलो सोना सहित महाराष्ट्र के दो तस्कर गिरफ्तार

-चंपासारी मोड़ इलाके से डीआरआई की टीम ने दबोचा

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-तीन मोबाइल फोन और आठ लाख की कार भी जब्त

- 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए दोनों आरोपी

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18

पीस सोने का बिस्कुट मिला है

166

ग्राम है एक-एक बिस्कुट का वजन

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : 3 किलो सोने के बिस्कुट समेत केंद्रीय खुफिया राजस्व निदेशालय (डीआरआई) सिलीगुड़ी की टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के नाम अंकित प्रकाशचंद जैन (40) और गौरव वंशीलाल जैन (33) बताया गया है। आरोपितों को सोमवार सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

गुप्त जानकारी के आधार पर बीते रविवार की डीआरआई सिलीगुड़ी की टीम ने शहर के चंपासारी मोड़ इलाके में घात लगाकर महाराष्ट्र नंबर की एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली। गाड़ी में डीआरआई को 18 पीस सोने के बिस्कुट बरामद हुए। इसके बाद डीआरआई की टीम ने गाड़ी में सवार दो लोगों को कस्टम एक्ट-1961 के तहत गिरफ्तार करते हुए सोना समेत गाड़ी को जब्त किया। सिलीगुड़ी अदालत सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार डीआरआई द्वारा जब्त सोने के प्रत्येक बिस्कुट का वजन 166 ग्राम है। जब्त सोना भारत-म्यांमार सीमांत से भारत में लाया गया है। सीमांत से ही सोना लेकर गिरफ्तार दोनों आरोपी महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए थे। गिरफ्तार आरोपित अंकित प्रकाशचंद जैन महाराष्ट्र के जलगांव जिला अंतर्गत निवरुती नगर के कार्तिक स्वामी मंदिर के पास प्लाॉट व गेट नंबर 28 का निवासी बताया गया है। वहीं दूसरा आरोपित गौरव वंशीलाल जैन जलगांव जिला अंतर्गत विवेकानंद नगर स्थित योजना हाउसिंग सोसाइटी के बी-4 का निवासी बताया गया है। जब्त सोने के बिस्कुट का कुल भार 2 किलो 988 ग्राम नापा गया है। जिसकी बाजार कीमत 1 करोड़ 58 लाख 24 हजार 448 रुपया आंका गया है। इसके अतिरिक्त डीआरआई ने आरोपितों पास से तीन मोबाइल और करीब 8 लाख की कार को भी जब्त किया है। बचाव पक्ष के वकील अखिल विश्वास ने बताया कि डीआरआई ने जब्त सोने को विदेशी बताया है। जबकि सोने पर कोई भी विदेशी चिन्ह या सोने की शुद्धता अंकित नहीं है। अदालत ने दोनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।


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