कुछ शर्तो के साथ आज से खुलेगी शहर की सभी बड़ी दुकानें
- एक दिन पहले से ही सड़कों पर बढ़ी भीड़ -नियंत्रित करने में पुलिस को उठानी पड़ी मुश्किले
- एक दिन पहले से ही सड़कों पर बढ़ी भीड़
-नियंत्रित करने में पुलिस को उठानी पड़ी मुश्किलें
- कोरोना के फैलने की आशंका से सहमे लोग
-एक बंद तो एक खुली के आधार पर खुलेंगी दुकानें
-साफ-सफाई और चमकाने का काम हुआ शुरू
जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी: कोरोना की वजह से देशभर में जारी लॉकडाउन को बढ़ा तो दिया गया है,हांलाकि इसके साथ कुछ राहत भी दी गई है। इसबार लॉकडाउन 4 में काफी राहत दी गई है। लॉकडाउन 4 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 मई से सभी बड़ी दुकानों को खोलने की छूट दी है। इसमें एक दुकान को छोड़ दूसरे दुकान को खोलना है। इसका असर 20 मई यानी बुधवार से ही देखने को मिलने लगा। आज से ही सड़कों पर लगातार भीड़ देखने को मिल रही थी। भीड़ से पुलिस पूछती तो बता देते कि कल से दुकानें खोलने को कहा गया है। आज अगर उसे झाड़ेंगे नहीं तो ग्राहकों को कैसे समान बेचेंगे। इसी कारण सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ आई। कहीं-कहीं जाम का नजारा भी देखने को मिल रहा था। जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो दुकानें खोलने को लेकर डरा हुआ है। कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। गुरुवार को जब सारी बड़ी दुकानें खुलेगी, तो क्या होगा। इसके अलावा 27 से हॉकर्स मार्केट को बहुत ही सावधानियों के साथ चालू करना होगा। राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ए जोन में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार हर कदम उठा रही है। राज्य में वार्ड के आधार पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। संक्रमित जोन को छोड़कर 27 मई से नियमों को मानते हुए हॉकर्स मार्केट खोले जाएंगे। राज्य में कंटेनमेंट जोन को तीन ए बी और सी हिस्सों में बाटा गया है। ए जोन यानी संक्रमित जोन-जहा कड़ाई जारी रहेगी। बी जोन मतलब बफर जोन-जहा थोड़ा खोला जाएगा। सी जोन मतलब क्लीन जोन। इसमें सभी दुकानें पूरी तरह से खुल जाएगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार सरकारी बस बिना किराया बढ़े चलेगी उसी प्रकार निजी बसों और मिनी बसों को भी किराया नहीं बढ़ाकर चलाने के लिए कहा गया है।
इन शर्तो के साथ खुल रहीं हैं दुकानें
कपड़ा, रेडिमेड, किताब, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, निर्माण सामग्री आदि से संबंधित दुकानें शर्तो के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। ग्राहकों को आवासीय क्षेत्र के निकट वाली दुकानों में खरीदारी के लिए ही जाना होगा।
दुकानों में शारीरिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। दुकानों में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। नियमित सैनिटाइजेशन भी अनिवार्य है। दुकानदार ग्राहकों की इच्छानुसार दूरभाष पर आर्डर या होम डिलीवरी की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित करेंगे।