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दहेज हत्याकांड में पति को 13 साल की सजा Darjeeling News

Dowry Murder Case. दहेज हत्याकांड में कोर्ट ने पति को 13 साल की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Tue, 09 Jul 2019 09:59 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jul 2019 12:44 PM (IST)
दहेज हत्याकांड में पति को 13 साल की सजा Darjeeling News
दहेज हत्याकांड में पति को 13 साल की सजा Darjeeling News

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। छह वर्षों बाद अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश त्वरित कोर्ट प्रथम मौमिता भट्टाचार्य ने मंगलवार को दहेज हत्या मामले में पति, सास, ससुर और देवर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी पति को 13 साल और अन्य को 10-10 साल की सजा दी गई। सजा के बाद दोषियों ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। इस सजा के खिलाफ वे सभी हाईकोर्ट में गुहार लगाएंगे।

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सरकारी वकील अमिताभ भट्टाचार्य ने बताया कि यह घटना माटीगाड़ा थाना के कराईबस्ती इलाके की है। यहां व्यवसायी ललित मंडल की शादी 28 अप्रैल 2013 को बिहार निवासी आरती राय के साथ हुई थी। शादी के पांच माह के अंदर ही उसे दहेज के लिए तरह-तरह से प्रताड़ित किया गया और चार सितंबर को उसे जलाकर मार डाला गया। हालांकि ससुराल वाले इसे आरती द्वारा आत्महत्या बता रहे थे। आरती के पिता अनिल राय ने इस संबंध में माटीगाड़ा थाने में दामाद और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और निर्मम हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।

पुलिस ने मामला दर्ज होते ही पोस्टमार्टम के बाद पति ललित मंडल, ससुर सुरेश मंडल, सास आशा देवी मंडल और देवर अमरदीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया। लगातार मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को पति को 13 साल और अन्य को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।


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