फूड सेफ्टी के नए नियम से छोटे व्यापारी होंगे प्रभावित
आसनसोल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा हाल ही लागू किए गए एक कानून से देशभर म
आसनसोल : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा हाल ही लागू किए गए एक कानून से देशभर में लगभग दो करोड़ छोटे दुकानदार बुरी तरह प्रभावित होंगे। वहीं इन व्यापारियों के व्यवसाय का 75 प्रतिशत व्यापार भी खत्म होगा। प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख करोड़ रुपया का व्यापार समाप्त हो जाएगा। उक्त बातें कैट बंगाल चेप्टर के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाला ने कहा कि केंद्र सरकार की हालिया अधिसूचना के कारण ये छोटे व्यापारी जो पहले से ही कोरोना महामारी से बुरी तरह से परेशान है। उन्हें फूड अथॉरिटी के नए कानून से अब आर्थिक महामारी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कैट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजकर एफएसएसएआइ के नियमों को वापस लेने की मांग की है। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने चार सितंबर को जारी एक अधिसूचना में खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) नियम को लागू किया। जिसमें यह कहा गया की खाद्य उत्पाद जिसमें किसी भी प्रकार से चर्बी बढ़ाने की सम्भावना है अथवा चीनी या सोडियम से युक्त कोई भी सामान किसी भी स्कूल के गेट से किसी भी दिशा में पचास मीटर के दायरे में स्कूल परिसर में या स्कूली बच्चों के लिए सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैट ने इन विनियमों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान का उल्लंघन करता है। यह कानून छोटे व्यापारियों का व्यापार छीनेगा और सरकारी अधिकारियों की गैर-संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो देश के घरेलू व्यापार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कैट ने कहा कि एफएसएसएआइ का यह नियम इस बात को स्पष्ट करता है कि यह एक निरंकुश और तानाशाह के रूप में है किसी भी नियम या विनियम लाने से पहले कभी भी हितधारकों से परामर्श नहीं करता है।