किराएदार पहले से जाने लें अपने अधिकार


By Shalini Kumari07, Apr 2023 11:11 AMjagran.com

एडवांस एग्रीमेंट

कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से दो महीने से ज्यादा का एडवांस नहीं वसूला जा सकता है।

बिना नोटिस नहीं बढ़ा सकते किराया

किराया बढ़ाने से तीन महीने पहले मकान मालिक को नोटिस देना पड़ता है। इसके बिना वो किराया नहीं बढ़ा सकते हैं।

किराया न देने पर नहीं छीने जाते मूलभूत अधिकार

किराया न चुका पाने पर मकान मालिक, किराएदार को बिजली और पानी की सुविधा से वंचित नहीं कर सकते हैं।

ठोस कारण के बिना घर खाली नहीं करा सकते

कोई भी मकान मालिक बिना किसी ठोस कारण के अपने किराएदार से घर खाली नहीं करवा सकते हैं।

घर की मरम्मत के लिए नहीं प्रतिबद्ध

कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार पर घर की मरम्मत कराने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है।

बिना नोटिस के नहीं बढ़ा सकते किराया

कोई भी मकान मालिक अपने किराएदारों को नोटिस दिए बिना किराया नहीं बढ़ा सकते हैं।

मकान मालिक को देना होता है नोटिस पीरियड

मकान मालिक को अपना घर खाली कराने से पहले 15 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है।

बिना अनुमति के घर में नहीं घुस सकते

कोई भी मकान मालिक बिना किराएदार की अनुमति के घर में प्रवेश नहीं कर सकता है।

घर की तलाशी का अधिकार नहीं

मकान मालिक अपने किराएदार की अनुपस्थिति में उसके घर की तलाशी नहीं ले सकता है।

अधिकारों का हनन होने पर शिकायत

यदि किराएदार को लगता है कि मकान मालिक उसके अधिकारों का पालन नहीं कर रहा तो, किराएदार रेंट अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं।