कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से दो महीने से ज्यादा का एडवांस नहीं वसूला जा सकता है।
किराया बढ़ाने से तीन महीने पहले मकान मालिक को नोटिस देना पड़ता है। इसके बिना वो किराया नहीं बढ़ा सकते हैं।
किराया न चुका पाने पर मकान मालिक, किराएदार को बिजली और पानी की सुविधा से वंचित नहीं कर सकते हैं।
कोई भी मकान मालिक बिना किसी ठोस कारण के अपने किराएदार से घर खाली नहीं करवा सकते हैं।
कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार पर घर की मरम्मत कराने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है।
कोई भी मकान मालिक अपने किराएदारों को नोटिस दिए बिना किराया नहीं बढ़ा सकते हैं।
मकान मालिक को अपना घर खाली कराने से पहले 15 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है।
कोई भी मकान मालिक बिना किराएदार की अनुमति के घर में प्रवेश नहीं कर सकता है।
मकान मालिक अपने किराएदार की अनुपस्थिति में उसके घर की तलाशी नहीं ले सकता है।
यदि किराएदार को लगता है कि मकान मालिक उसके अधिकारों का पालन नहीं कर रहा तो, किराएदार रेंट अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं।