राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखा जलाने पर पहले ही बैन है।
लेकिन अब सरकार ने अब पटाखा जलाने पर सजा और जुर्माने दोनो का ऐलान कर दिया है।
सरकार के अनुसार अगर राष्ट्रीय राजधानी में कोई भी पटाखे फोड़ता पाया गया तो 200 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है।
जुर्माने के अतिरिक्त पटाखा फोड़ने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है।
पटाखे की बिक्री करने वाले और स्टोर करने वाले दोनों पर सरकार ने नकेल कसी है।
पकड़े जाने पर उन्हे 5000 हजार का जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है।
ये प्रतिबंध प्रभावी रुप से काम कर सकें, इसके लिए 408 टीमों का गठन किया गया है।
पटाखों पर बैन का आदेश अगले साल 1 जनवरी तक लागू रहेगा।