छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में दो शिक्षकों को पांच-पांच साल की सजा, जानिए कहां का है मामला
राजकीय इंटर कालेज में छात्राओं से छेड़छाड़ करने दो शिक्षकों को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के निकटवर्ती एक राजकीय इंटर कालेज में छात्राओं से छेड़छाड़ करने दो शिक्षकों को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
यह मामला दिसंबर 2018 का है। एक राजकीय इंटर कालेज की 11वीं की छात्राओं ने अपने अभिभावकों से शिकायत की थी कि जीव विज्ञान के प्रवक्ता सचिन डोढी निवासी मुख्य बाजार उत्तरकाशी व भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी निवासी जोशियाड़ा उत्तरकाशी उनसे छेड़छाड़ करते हैं। विरोध करने पर फेल करने की धमकी देते हैं। अभिभावकों ने इसकी शिकायत पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को की। लेकिन, शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी नहीं दी, जिसके बाद दो छात्राओं के अभिभावकों ने कोतवाली में दोनों शिक्षकों के खिलाफ तहरीर दी।
इस मामले में दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा हुआ। उस समय आरोपितों की ओर से अभिभावकों और छात्राओं पर कई तरह का दबाव भी बनाया गया। बचपन बचाओ आंदोलन की दखल के बाद शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर पौड़ी मंडल मुख्यालय में अटैच किया। इस मामले में पुलिस ने 7 फरवरी 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से छह छात्राओं सहित 15 गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत में सोमवार को अभियुक्त जीव विज्ञान के प्रवक्ता सचिन डोढी निवासी मुख्य बाजार उत्तरकाशी व भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी निवासी जोशियाड़ा उत्तरकाशी को पोक्सो एक्ट व छेड़छाड़ की धारा में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई।
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