Move to Jagran APP

छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में दो शिक्षकों को पांच-पांच साल की सजा, जानिए कहां का है मामला

राजकीय इंटर कालेज में छात्राओं से छेड़छाड़ करने दो शिक्षकों को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Mon, 11 Oct 2021 06:07 PM (IST)Updated: Mon, 11 Oct 2021 06:07 PM (IST)
छात्राओं से छेड़छाड़ में दो शिक्षकों को पांच-पांच साल।

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के निकटवर्ती एक राजकीय इंटर कालेज में छात्राओं से छेड़छाड़ करने दो शिक्षकों को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

loksabha election banner

यह मामला दिसंबर 2018 का है। एक राजकीय इंटर कालेज की 11वीं की छात्राओं ने अपने अभिभावकों से शिकायत की थी कि जीव विज्ञान के प्रवक्ता सचिन डोढी निवासी मुख्य बाजार उत्तरकाशी व भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी निवासी जोशियाड़ा उत्तरकाशी उनसे छेड़छाड़ करते हैं। विरोध करने पर फेल करने की धमकी देते हैं। अभिभावकों ने इसकी शिकायत पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को की। लेकिन, शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी नहीं दी, जिसके बाद दो छात्राओं के अभिभावकों ने कोतवाली में दोनों शिक्षकों के खिलाफ तहरीर दी।

इस मामले में दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा हुआ। उस समय आरोपितों की ओर से अभिभावकों और छात्राओं पर कई तरह का दबाव भी बनाया गया। बचपन बचाओ आंदोलन की दखल के बाद शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर पौड़ी मंडल मुख्यालय में अटैच किया। इस मामले में पुलिस ने 7 फरवरी 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से छह छात्राओं सहित 15 गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत में सोमवार को अभियुक्त जीव विज्ञान के प्रवक्ता सचिन डोढी निवासी मुख्य बाजार उत्तरकाशी व भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी निवासी जोशियाड़ा उत्तरकाशी को पोक्सो एक्ट व छेड़छाड़ की धारा में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई।

यह भी पढ़ें- गलत नाम बता युवती से की दोस्ती, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म; वीडियो भी बनाई


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.