विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 30, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Uttarkashi News: उत्‍तरकाशी में दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा

By Jagran NewsEdited By: Sunil Negi
Published: Fri, 30 Sep 2022 08:21 PM (IST)

Uttarkashi News दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता को 30 हजार ...और पढ़ें

Uttarkashi News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
Uttarkashi News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: Uttarkashi Crime News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

दूसरे दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

छेड़छाड़ करने वाले दूसरे दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड से 30 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर राशि के तौर पर दिए जाने के आदेश भी किए।

किशोरी को ले गया था बहला-फुसला कर

कोतवाली उत्तरकाशी क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी को 26 जुलाई 2019 को मार्निंग वाक के दौरान मुखमाल गांव, तहसील प्रतापनगर, जिला टिहरी गढ़वाल निवासी नीरज अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया।

बेंग्‍लुरु में अपने दोस्‍त के कमरे में रखा

नाबालिग को नीरज ने बेंग्लुरु स्थित अपने दोस्त अनिल के कमरे पर रखा तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। जब नीरज कमरे से बाहर रहता तो नीरज का दोस्त अनिल निवासी मुखमाल गांव तहसील प्रतापनगर, जिला टिहरी गढ़वाल नाबालिग से छेड़छाड़ करता था।

पीड़िता के स्‍वजनों ने दर्ज कराया था मामला

नाबालिग के अपहरण किए जाने का मामला पीड़िता के स्वजन ने कोतवाली उत्तरकाशी में दर्ज कराया। पुलिस ने नीरज के पिता थान सिंह से पूछताछ की। जिसमें पता चला कि नाबालिग को नीरज भगाकर बेंग्लुरु लेकर गया है।

25 अक्टूबर 2019 को कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र

पुलिस टीम ने पीड़िता सहित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म व छेड़छाड़, पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। 25 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

यह भी पढ़ें: Chamoli News: पत्‍नी और बेटी की हत्या में हरियाणा निवासी व्यक्ति दोषी, धारदार हथियार से किया था कत्ल, कल सुनाई जाएगी सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि इस मामले में 13 गवाह व अन्य साक्ष्य पेश गए। बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। इस मामले में दोषी नीरज के पिता थान सिंह को दोषमुक्त किया गया।

यह भी पढ़ें: Chamoli News: पत्नी और बेटी की हत्या में अंबाला निवासी व्‍यक्ति को आजीवन कारावास, एक लाख‌ का जुर्माना लगाया