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मृतक के बैंक खाते में डाली मनरेगा मजदूरी

नौगांव ब्लॉक के पाली गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यों में धांधली का मामला सामने आया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 10:49 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 05:14 AM (IST)
मृतक के बैंक खाते में डाली मनरेगा मजदूरी
मृतक के बैंक खाते में डाली मनरेगा मजदूरी

संवाद सूत्र, बड़कोट: नौगांव ब्लॉक के पाली गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यों में धांधली का मामला सामने आया है। योजना के तहत गांव के एक मृतक के बैंक खाते में धनराशि दिया जाना दर्शाया गया है। साथ ही क्वारंटाइन हुए दो ग्रामीणों को क्वारंटाइन अवधि में बिना मनरेगा कार्य के भुगतान किया गया।

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नौगांव ब्लॉक के पाली गांव निवासी भीष्म चंद ने सूचना के अधिकार अधिनियम में गांव में मनरेगा कार्यों और इसके तहत किए गए भुगतान की सूचना मांगी। जिसमें मनरेगा कार्यों में अनियमितताएं सामने आई हैं। गांव निवासी भगत सिंह की 15 जनवरी 2020 को मृत्यु हो गई थी। जबकि, मार्च 2020 में मृतक के खाते में मनरेगा कार्य की धनराशि दिया जाना दर्शाया गया। यहां तक कि मृतक ने योजना के अंतर्गत कार्य भी नहीं किया था। इसी तरह गांव में क्वारंटाइन रहे दो ग्रामीणों को क्वारंटाइन अवधि में बिना कार्य के भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य की निगरानी के लिए सतर्कता एवं निगरानी समिति नहीं बनाई गई है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी से की। साथ ही जांच करने के साथ कि उचित कार्रवाई की मांग की है।

वहीं, इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी पीसी डंडरियाल ने कहा है कि मृतक को भुगतान किया जाना गलत है। साथ ही क्वारंटाइन अवधि का भी भुगतान गलत है, जिसकी जांच की जाएगी।


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