नाबालिग को भगाने के आरोपित को कैद
संवाद सहयोगी उत्तरकाशी नाबालिग को भगाने के मामले में आरोपित को जिला सत्र न्यायालय ने सा
उत्तरकाशी : नाबालिग को भगाने के मामले में आरोपित को जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार को एक साल की सजा सुनाई। न्यायालय में जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता पूनम सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह और अन्य दस्तावेज पेश किए। अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि बीते 26 अक्टूबर 2017 को आरोपित दिनेश उर्फ डीके निवासी नेपाली मूल, हाल निवासी बड़कोट तहसील के एक गांव से नाबालिग को बहलाकर भगा ले गया था। नाबालिग के भाई ने थाना बड़कोट में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें थाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त को धारा-363 में एक वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड ने भरने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।