बिना अनुमति झंडा लगाया तो होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता रुद्रपुर लोकसभा चुनाव में आयोग की तरफ से पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : लोकसभा चुनाव में आयोग की तरफ से पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में झंडे लगाने को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। इसके लिए प्रशासन की तरफ से बनाए गए शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी से अनुमति लेनी होगी।
प्रत्याशियों के समर्थन में झंडा व बैनर लगाने से पहले पड़ोसी की सहमति आवश्यक है। साथ ही इसके लिए अनुमति भी लेनी होगी। बिना सहमति के यदि बैनर या झंडा लगाया तो शिकायत मिलने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बड़ी
संख्या में झंडे लगाए जाने की सूचना प्रशासन को देनी होगी। इसको प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जा सकेगा। प्रभारी ने कहा कि ऐसा न करने पर प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर चुनाव प्रचार-सामग्री लगाए जाने की अनुमति लेनी होगी। वहीं निजी तौर पर भी मोहल्लों में छतों, दीवारों पर होर्डिग्स या वॉल पेंटिग करने की संबंधित व्यक्ति से सहमति ली जानी जरूरी है। जबरन किसी घर पर पार्टी का झंडा या बैनर नहीं लगाया जा सकेगा। इसके लिए सभी संबंधित सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।