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वनकर्मी पर फायर झोंकने पर सात साल की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने सुतलीमठ में वन कर्मियों पर हमला करने वालों को सात साल की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Jan 2020 11:57 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 06:17 AM (IST)
वनकर्मी पर फायर झोंकने पर सात साल की सजा

संवाद सहयोगी, खटीमा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने सुतलीमठ के जंगल में पांच वर्ष पूर्व वन कर्मियों पर गोली चलाने में दोषी मानते हुए एक आरोपित को सात साल के सश्रम कारावास की और इसी मामले में जान मारने की धमकी देने के मामले में तीन अन्य आरोपितों को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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सुतलीमठ जौलासाल के वन बीट अधिकारी राम सिंह कठायत ने 7 नवंबर 2014 को नानकमत्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने अन्य साथियों के साथ जंगल में गश्त कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार चार लोग साल लकड़ी का लट्टा लादकर ले जा रहे थे। रोकने पर उनमें से एक आरोपित ने उन पर फायर झोंक दिया। जिसके बाद आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने उसकी तहरीर पर भट्टा पचपेड़ा नानकमत्ता के सुरजीत सिंह उर्फ कक्की, ग्राम गिधौर के भगवान सिंह, परमजीत सिंह, सुंदर सिंह के विरुद्घ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने 15 दिसंबर 2015 को न्यायालय में आरोपितों के विरुद्घ आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए पांच गवाहों को पेश किया। न्यायाधीश मणि ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित सुरजीत सिंह को धारा 307 में सात साल के सश्रम कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 व 25 आ‌र्म्स एक्ट में एक-एक वर्ष, पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि उसके साथी भगवान सिंह, परमजीत सिंह व सुंदर सिंह को धारा 506 में एक-एक वर्ष की सजा, पांच हजार जुर्माना एवं जुर्माना जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।


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