हत्यारे दंपती को उम्रकैद की सजा
-पांच साल के मासूम की गला दबाकर की थी हत्या -50-50 हजार का अर्थदंड भी प्रथम अपर जिला जज का
-पांच साल के मासूम की गला दबाकर की थी हत्या
-50-50 हजार का अर्थदंड भी प्रथम अपर जिला जज का फैसला जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने पांच साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर शव गटर में फेंकने के मामले में सजा सुना दी। अभियुक्त किच्छा, सिरौलीकलां निवासी नदीम और उसकी पत्नी गुलशन पर दोष सिद्ध होने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माने से भी दंडित किया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा के मुताबिक 17 सितंबर 2015 को किच्छा, वार्ड नंबर दो, सिरौलीकंला निवासी शाहिद अली का पांच साल का पुत्र फैज गायब हो गया था। मामले में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस को शाहिद के पड़ोसी नदीम पर शक हुआ। पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो वह टूट गया। बताया कि फैज उनके घर आया था। शाहिद से पुरानी रंजिश के चलते उसने पत्नी गुलशन के साथ मिलकर फैज का पहला गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में घर के गटर में डाल दिया। इस पर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर फैज का शव बरामद कर नदीम को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसकी पत्नी गुलशन फरार हो गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने 27 नवंबर 2015 को गुलशन को भी गिरफ्तार कर लिया था।
इधर, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने मामले में 15 गवाह पेश कर अभियुक्त नदीम और उसकी पत्नी गुलशन पर जुर्म सिद्ध कर दिया। प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने अभियुक्त दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। इंसेट-
जमानत पर चल रही थी गुलशन
हत्या में शामिल गुलशन जमानत पर चल रही थी। बताया जा रहा कि वह गर्भवती थी। इसके आधार पर उसे जमानत मिल गई थी। आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उसे भी जेल भेज दिया गया है।