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मृतक के परिजनों को 16.91 लाख भुगतान का आदेश

कोर्ट ने सड़क हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों को श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 16.91 लाख रुपये व्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 11:29 PM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 11:29 PM (IST)
मृतक के परिजनों को 16.91 लाख भुगतान का आदेश
मृतक के परिजनों को 16.91 लाख भुगतान का आदेश

जासं, काशीपुर : कोर्ट ने सड़क हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों को श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 16.91 लाख रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया। मृतक रिलायंस कंपनी के शोरूम में कर्मचारी था।

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ग्राम सरकड़ी करीम,ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी रवि कुमार रामनगर रोड स्थित रिलायंस कंपनी के शोरूम में कर्मचारी था। वह सात जून 2017 को ड्यूटी से बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में उसी रात करीब साढ़े 10 बजे अल्ली गंज रोड स्थित ग्राम बांसखेड़ा खुर्द में श्मशान घाट के पास सामने से छोटा हाथी ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई जयप्रकाश ने पैगा पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक के परिजनों ने अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति के माध्यम से मुआवजे का वाद जिला जल की अदालत में दाखिल किया। बाद में प्रथम अपर जिला जज प्रीतू शर्मा की अदालत काशीपुर में सुनवाई के लिए भेज दिया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिजनों को 16.91 लाख रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।


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