बीमा कंपनी को 10.15 लाख मय ब्याज भुगतान का आदेश
जागरण संवाददाता, काशीपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन के बीमा क्लेम के मामले में बीमा कंपन
जागरण संवाददाता, काशीपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन के बीमा क्लेम के मामले में बीमा कंपनी को उपभोक्ता को 10.15 लाख का भुगतान का आदेश दिया है। इसमें 10 हजार मानसिक क्षतिपूíत व पांच हजार वाद व्यय भी शामिल है। कंपनी को सात प्रतिशत वाíषक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
काशीपुर निवासी जमील अहमद तथा मुशर्रफ की ओर से अधिवक्ता नदीमुद्दीन ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। जिसमें कहा कि जमील ने अपने ट्रक सं. यूके-06, सीए-0916 का बीमा ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लि. की काशीपुर शाखा कार्यालय से करवाया था। 27-11-2014 को जमील अहमद ने अपना बीमित ट्रक मुशर्रफ को बेच दिया। बीमा कंपनी का कार्यालय बंद होने की वजह से उसे ट्रक बिक्री की सूचना नहीं दी जा सकी। इसी दौरान 29 व 30 नवंबर 2014 की रात को काशीपुर से बीमित ट्रक चोरी हो गया। इसकी रिपोर्ट कोतवाली काशीपुर में दर्ज कराई गई। इसके बाद कंपनी में क्लेम किया गया, लेकिन बीमा कंपनी ने वाहन हस्तांतरण की सूचना कंपनी को न देने तथा जमील अहमद का चोरी के समय बीमित वाहन में कोई बीमित हित न होने के आधार पर बीमा क्लेम खारिज करने का कथन किया। मामले को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल ने कंपनी को बीमित वाहन की धनराशि 10 लाख सात प्रतिशत साधारण ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।