हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
काशीपुर न्यायालय ने करीब तीन साल पहले बाजपुर के बरहैनी चौकी क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, काशीपुर : न्यायालय ने करीब तीन साल पहले बाजपुर के बरहैनी चौकी क्षेत्र में चाकू से गोदकर की गई महिला की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त ने 21 दिसंबर 2016 की शाम खाना बना रही बाजपुर कोतवाली की बरहैनी चौकी के दियोहरी, शांतिनगर निवासी पुष्पा (40) पत्नी लालसिंह को पीछे से चाकू से उस पर कई वार कर दिए। अपने पिता को खाना देकर आ रहे मृतका के पुत्र केसर सिंह ने देखा की सर्वेश कुमार पुत्र सुरेश पाल मूल ग्राम लाभारी, थाना हजरतपुर, जिला बदायूं व हाल निवासी शांतिनगर कॉलोनी, दियोहरी, बरहैनी चाकू से उसकी मां पुष्पा पर हमला कर रहा है। उसे आता देख अभियुक्त वहां से भाग गया। वह अपनी मां को अस्पताल ले गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में बाजपुर कोतवाली के तत्कालीन एसएसआइ कमलेश भटट ने घटना के अगले दिन 22 दिसंबर 2016 को अभियुक्त सर्वेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट संतोष नकवी ने पैरवी की। पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, काशीपुर ओम कुमार ने अभियुक्त सर्वेश कुमार को धारा 302 में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियुक्त को शक था कि मृतक पत्नी को भड़काती है
मामले की विवेचना कर रहे बाजपुर कोतवाली के तत्कालीन एसएसआइ कमलेश भट्ट ने बताया कि अभियुक्त सर्वेश मृतका का पड़ोसी है। उसकी पत्नी राधा हत्या के करीब एक माह पूर्व उसे छोड़कर मायके चली गई थी। उसके बाद सर्वेश नशे का आदी हो गया। सर्वेश की पत्नी राधा और मृतक पुष्पा देवी एक साथ मजदूरी करने जाती थी। जिसके चलते सर्वेश को पुष्पा पर पत्नी को भड़काने का भी शक था। इसी के कारण सर्वेश ने पुष्पा को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी।