बेटी को मारकर दफनाने में मां व भाई दोषी
न्यायालय ने बुधवार को बेटी की हत्या के मामले में मां और भाई को दोषी करार दिया।
संवाद सहयोगी, काशीपुर : न्यायालय ने बुधवार को बेटी की हत्या के मामले में मां और भाई को दोषी करार दिया। वहीं साक्ष्य के अभाव में एक को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट 12 मार्च को सजा पर फैसला सुनायेगी।
रूखसार पत्नी मोहम्मद रफी निवासी इंद्रानगर हल्द्वानी नैनीताल ने 23 मई 2015 को काशीपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। उसने बताया कि उसकी मां व भाई छोटी बहन साहिबा को उससे बातचीत करने व आने जाने से रोकते थे और उससे मारपीट करते थे। नौ मई को वह लक्ष्मीपुर पट्टी ढेला बस्ती से साहिबा को लेकर हल्द्वानी आ गई और एक सप्ताह बाद उसे काशीपुर छोड़ आई। मई 2018 को जब वह मां के घर आई तो साहिबा को वहां न पाकर उसने साहिबा के बारे में पूछा। मां ने बताया कि वह साढ़े तीन हजार रुपये लेकर भाग गई है। 23 मई को जब पुन: मायके गई तो साहिबा के बारे में पूछने पर मां ने कोई जबाव नहीं दिया। उस समय घर से दुर्गध आ रही थी। शक होने पर दुर्गंध वाले स्थान पर उसने व छोटी बहन शबाना जब खोदना शुरू किया तो साहिबा का हाथ दिखा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साहिबा का सड़ा गला शव बरामद कर लिया। इसके बाद मां भूरी, भाई आरिफ और नाजिम घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस ने भूरी, आरिफ व नाजिम निवासीगण मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी ढेला बस्ती काशीपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन कोतवाल विनोद कुमार जेठा व एसआइ एमएस धसौनी ने तीन दिन बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर आरिफ की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सब्बल, चुनरी बरामद की थी। अभियुक्त नाजिम के अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अतिरिक्त जिला जज द्वितीय ओम कुमार ने नाजिम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया हैं। वहीं भूरी व आरिफ को हत्या के मामले में दोषसिद्ध करार दिया है। सजा पर फैसला 12 मार्च को सुनाया जाएगा। अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता संतोष नकवी ने पैरवी की।