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रात दस बजे बाद बैंड बजाया तो खैर नहीं

संवाद सहयोगी, खटीमा: कोतवाल संजय पाठक ने बैंड संचालकों को रात दस बजे बाद बैंड न बजाने की

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Feb 2019 11:54 PM (IST)Updated: Sat, 09 Feb 2019 11:54 PM (IST)
रात दस बजे बाद बैंड बजाया तो खैर नहीं
रात दस बजे बाद बैंड बजाया तो खैर नहीं

संवाद सहयोगी, खटीमा: कोतवाल संजय पाठक ने बैंड संचालकों को रात दस बजे बाद बैंड न बजाने की सख्ती हिदायत दी है। कहा कि यातायात भी अवरुद्ध न हो सके इसका विशेष ध्यान रखें। पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रात दस बजे बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के न बजाने के आदेश जारी किए हुए हैं। उसके बाद भी अक्सर बरातों में देर रात डीजे व बैंड बजता रहता है। जिससे शांति व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है। इस संबंध में पुलिस कई बार डीजे व बैंड संचालकों की बैठक कर उन्हें आदेश का सख्ती से पालन करने की हिदायत दे चुके हैं। उसके बाद भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को कोतवाल पाठक ने नगर के बैंड संचालकों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि वे बारात की बु¨कग करते समय बु¨कगकर्ता को यह बता दें कि वे रात दस बजते ही वे बैंड नहीं बजाएंगे। यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोतवाल ने बारात आते-जाते वक्त यातायात पर किसी तरह का अवरूद्ध न करने की हिदायत दी। कोतवाल ने निर्देशों को सख्ती से पालन करने की बात कही। इस मौके पर मो. राशिद, मो. इमरान, मो. अहमद मियां, मो. रईस, मो. ताहिर, मो. इरशाद आदि मौजूद थे।


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