हेरोइन तस्कर को 12 साल जेल की सजा
प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने हेरोइन तस्करी में गिरफ्तार अभियुक्त पर दोष सिद्ध किया है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने हेरोइन तस्करी में गिरफ्तार बाजपुर निवासी कृष्ण कुमार सैनी को 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा से भी दंडित किया है। दूसरे तस्कर बृजकिशोर की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि 10 मार्च 2010 को एसओजी प्रभारी विकास कुमार ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि उन्हें हल्द्वानी से रुद्रपुर के लिए हेरोइन तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने दिनेशपुर मोड़ पर वाहनों की चे¨कग शुरू कर दी थी। इस दौरान पुलिस को देख राहगीर तीन युवक भागने का प्रयास करने लगे। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर दो युवकों को पकड़ लिया था। जबकि एक युवक भाग गया था। पकड़े गए युवकों की तलाशी में उनसे हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपना नाम बाजपुर, महेशपुरा निवासी कृष्ण कुमार सैनी पुत्र चंद्रपाल और बृज किशोर पुत्र रघुवीर ¨सह बताया। बताया कि फरार हुआ उनका तीसरा साथी अकबर अली निवासी बाजपुर है। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान बृजकिशोर की मौत हो गई थी। इधर, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने मामले में सात गवाह पेश कर कृष्ण कुमार सैनी पर आरोप सिद्ध कर दिए। इस पर प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने 12 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।