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जिला पंचायत सदस्य ने पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र भेज कर अध्यक्ष को हटाने की मांग

जिला पंचायत सदस्य सिंह का आरोप है कि उनके जिला पंचायत क्षेत्र खेमपुर में विकास कार्यों को प्रभावित करने के लिए बजट का सही तरीके से आवंटन नहीं किया गया। सुमन सिंह ने कहा कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 138 उप धारा (घ) के खंड (i) के अनुसार निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहने पर जिला पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाया जाना न्यायोचित है।

By lalit pandey Edited By: Mohammed Ammar Updated: Thu, 13 Jun 2024 10:59 PM (IST)
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जिला पंचायत सदस्य ने पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र भेज कर अध्यक्ष को हटाने की मांग
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