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हत्यारे को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश हीरा ¨सह बोनाल की अदालत ने हत्या के आरो

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 07:41 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 07:41 PM (IST)
हत्यारे को आजीवन कारावास
हत्यारे को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश हीरा ¨सह बोनाल की अदालत ने हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता एनएस धामी के मुताबिक 12 अगस्त 2013 को करनपुर कुंडा निवासी संजीव रहेजा ने अपने भाई राजकुमार रहेजा की हत्या का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि 12 अगस्त की शाम चार बजे उसे सूचना मिली कि उसके भाई राजकुमार की हत्या कर दी गई है। जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि भाई की लाश भरत भूषण छाबड़ा की दुकान के सामने पड़ी थी। मौके पर मौजूद भरत भूषण व अशोक कुमार ने बताया कि उसके भाई की गणेशपुर कुंडा निवासी गुरमीत ¨सह पुत्र आत्मा ¨सह व जसपुर निवासी लख¨वदर ¨सह पुत्र कृपाल ¨सह ने गोली मारकर हत्या की है। पुलिस ने केस दर्ज कर 17 अगस्त 2013 को गुरमीत ¨सह को गिरफ्तार कर लिया। जबकि लख¨वदर ¨सह को भी कुछ समय बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश कर आरोपितों पर जुर्म सिद्ध कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयानों और पत्राविलयों का अवलोकन करने के बाद दोषी ठहराए गए गुरमीत को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि लख¨वदर ¨सह को पूर्व में ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।

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गुरमीत की पत्रावली कर दी थी अलग

हत्या के दोनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस दौरान गुरमीत ¨सह अस्पताल में उपचार के दौरान भाग गया था। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया। इस पर दो जनवरी 2014 को जेल अधीक्षक हल्द्वानी ने जिला न्यायाधीश को रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने उसकी पत्रावली अलग कर दी थी।


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