किशोरी के अपहरण के दो आरोपित साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त
काशीपुर एडीजे की अदालत ने किशोरी के अपहरण के दो आरोपितों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है।
संवाद सहयोगी, काशीपुर: एडीजे की अदालत ने किशोरी के अपहरण के दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
काशीपुर निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि 6 मार्च 2006 को दोपहर करीब 2 बजे उसकी नाबालिग बेटी रामनगर रोड स्थित एक चर्म रोग विशेषज्ञ के यहां दवाई लेने गई थी। लेकिन वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटी। बाद में पता चला कि उसके मकान में बतौर किराएदार रह चुके जन पर बुलंद शहर थाना अहार के ग्राम जटपुरा निवासी टिकू पंडित, मनोज, सोनू, अजय व मंगल उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण करके ले गए हैं। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका मेडिकल कराया तो उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। अपने बयानों में किशोरी ने टिकू शर्मा द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात कही थी। पुलिस ने पांचों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया था। जमानत क बाद से चारों आरोपित फरार चल रहे हैं। अदालत ने एक आरोपित मनोज को दोषमुक्त कर दिया था। 7 माह पूर्व पुलिस ने न्यायालय से जारी एनबी डब्लयू के आधार पर दो आरोपितों अजय व मंगल को गिरफ्तार किया था। इस वाद का परीक्षण एडीजे द्वितीय की अदालत में हुआ। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी गिरीजेश खुल्वे ने व संजय सिंह ने की। द्वितीय एडीजे ओमकुमार ने दोनों आरोपितों अजय व मंगल को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले के मुख्य आरोपित टिकू पंडित व सोनू फरार फरार चल रहे हैं। दोनों के खिलाफ मुकदमा अदालत में लंबित है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता संतोष नकवी ने की थी।