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हलाला का दबाव बनाने वाला आरोपित शौहर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सितारगंज/नानकमत्ता: बिना बताए तीन तलाक के बाद पत्नी को हलाला की शर्त पर अप

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 12:04 AM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 12:04 AM (IST)
हलाला का दबाव बनाने वाला आरोपित शौहर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सितारगंज/नानकमत्ता: बिना बताए तीन तलाक के बाद पत्नी को हलाला की शर्त पर अपनाने का दबाव बनाने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अध्यादेश 2018 के कानून के मुताबिक देश का यह पहला मामला है। जिसमें तीन तलाक- हलाला के खिलाफ कार्रवाई हुई है।

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सितारगंज क्षेत्र के बघौरी गांव की रहने वाली रूबीना पुत्री स्व नसीर अहमद का निकाह डियूड़ी निवासी अतीक अहमद से दो अक्टूबर 2016 को हुआ था। रूबीना का आरोप था कि निकाह के बाद से पति का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं रहा। पति बिना वजह ही उसे तंग किया करता था। आरोप है कि उसके पति अतीक ने उसे बिना बताए ही तलाक दे दिया। तलाक की जानकारी उसकी मां को अतीक ने दी थी। जब तलाक की बात रूबीना को पता चली तो उसने पति से विरोध दर्ज कराया। वह पति के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन पति ने उसे अपनाने के लिए हलाला यानि गैर युवक से निकाह के जरिए पत्नी को अपनाने का प्रस्ताव रखा। जिस पर रूबीना राजी नहीं हुई, लेकिन पति उस पर हलाला का दबाब बनाता रहा। जिसके बाद रूबीना को बसे बसाए घर के उजड़ने का खतरा सताने लगा। उसने अपना घर बचाने के लिए हलाला का दबाव बनाने वाले पति की शिकायत समाज में की, लेकिन उसकी बात अनसुनी की गई। इसके बाद रूबीना ने कानून के दरवाजे खटखटाए। 21 नवबंर को रूबीना ने नानकमत्ता थाने में पति अतीक अहमद के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अध्यादेश 2018 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई थी। थानाध्यक्ष डीआर वर्मा ने बताया कि अतीक अहमद को गुरुवार को रतनपुर फुलैया से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि रूबीना का मुकदमा मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अध्यादेश 2018 के तहत देश का मुकदमा दर्ज हुआ था। नए अध्यादेश के तहत यह पहली कार्रवाई की गई है।


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