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गेहूं की कटाई के बाद घर व गोदाम में करना होगा डंप

लॉकडाउन में गेहूं की कटाई के बाद घर या गोदाम में डंप करना होगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Apr 2020 07:21 AM (IST)Updated: Fri, 03 Apr 2020 07:21 AM (IST)
गेहूं की कटाई के बाद घर व गोदाम में करना होगा डंप
गेहूं की कटाई के बाद घर व गोदाम में करना होगा डंप

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : लॉकडाउन में गेहूं की कटाई के बाद घर या गोदाम में डंप करना होगा। हालांकि क्रय केंद्रों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन व्यवस्था करने में जुटी है। कंबाइन मशीन से कटाई के साथ तीन श्रमिक ही काम कर सकेंगे और वह घर नहीं जा सकते हैं। कार्य स्थल पर ही उनकी व्यवस्था कार्य समाप्ति तक की होगी। इस तरह के डीएम ने लॉकडाउन में नियम बनाए हैं, जिसका पालन करना होगा। जिले में करीब एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बुवाई की गई है। छिटपुट गेहूं की कटाई शुरू हो गई। कटाई को लेकर किसान परेशान थे।

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लॉकडाउन में गेहूं फसल की कटाई, वाहनों के पास व कंबाइन की मरम्मत को लेकर तराई के किसान चितित थे। डीएम ने लॉकडाउन में कृषि यंत्र कंबाइन, स्ट्रीपर व ट्रैक्टर-ट्रॉली व बागानों में कीटनाशक छिड़काव के लिए ट्रैक्टर संचालित स्प्रेमशीन के लिए अनुमति प्रदान की है। गेहूं की कटाई के दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। किसानों को खेतीबाड़ी में किसी प्रकार की दिक्कत न हो सके, इसके लिए प्रशासन घर व गोदाम से क्रय केंद्रों व मंडियों तक गेहूं पहुंचाने की व्यवस्था करने में लगा है। अभी तक जिले में गेहूं क्रय केंद्र नहीं खुले हैं। हालांकि केंद्रों की सूची तैयार कर ली गई है।

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ये हैं नियम

1-कंबाइन के साथ तीन श्रमिक रहेंगे। जिन्हें बार-बार घर से आने जाने की अनुमति नहीं होगी। कार्य समाप्ति होने तक कार्य स्थल पर रहने की व्यवस्था की जाएगी।

2=कटाई के बाद गेहूं अपने निवास व गोदाम भंडारण करेंगे या बीज उत्पादन के लिए उत्पादित गेहूं, मसूर व चना को संबंधित बीज विधायन संयत्र तक परिवहन की अनुमति प्रदान की जाती है। क्रय केंद्र के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। आटा मिल तक किसान गेहूं ले जा सकते हैं।

3-फसलों की निराई, गुड़ाई, कीटनाशकों का छिड़काव, कटाई, रोपाई आदि कार्य किया जा सकता है। इसके लिए श्रमिकों की व्यवस्था ग्राम स्तर पर की जाए।

4-बडे़ कृषि कार्य, बीज उत्पादन फार्म जहां पर श्रमिकों की व्यवस्था ग्राम स्तर पर संभव नहीं है, ऐसे लीज होल्डर जिले में स्थित फैक्ट्री आदि के कम संचालन के कारण कार्य नहीं रह गया है, उनका उपयोग कृषि कार्य में कर सकते हैं।

5-दिन में नियमित रुप से साबुन से हाथ साफ कराने व पीने के पानी की अलग-अलग व्यवस्था करने, श्रमिकों के मध्यम कम से कम तीन मीटर की दूरी हो, मास्क, सेनिटाइजर की व्यवस्था हो, उपकरणों का भी समय समय पर सेनिटाइजेशन किया जाए।

6-उर्वरक,बीज व कृषि रक्षा रसायनों के बिक्री केंद्र सोमवार व शुक्रवार को सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे शारीरिक दूरी का पालन हो, सेनिटाइजर का प्रयोग जरुरी।

7-कंबाइन, स्ट्रीपर, ट्रैक्टर के स्पेयर पा‌र्ट्स उपलब्ध हो। इसके लिए स्पेयर पा‌र्ट्स विक्रेता अपने प्रतिष्ठान के आसपास पेट्रोल पंप पर मांग के अनुसार पा‌र्ट्स को सुबह सात से दोपहर12 बजे तक उपलब्ध करा सकते हैं। फार्म मशीनरी बैंक व कस्टम हायरिग सेंटर को भी संचालन की छूट दी जाती है। यंत्रों को सेनिटाइज करने की व्यवस्था हो।


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