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प्रधानाचार्य पर 25 हजार अर्थदंड

मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने पंतनगर इंटर कालेज के प्रधानाचार्य को 25 हजार रुपये का अर्थदंड ठोका है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 05:58 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 05:58 PM (IST)
प्रधानाचार्य पर 25 हजार अर्थदंड

संवाद सहयोगी, पंतनगर : मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने पंतनगर इंटर कालेज के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आयोग के निर्देशों का पालन तीन माह में न करने पर मुख्य शिक्षाधिकारी को यह राशि प्रधानाचार्य के वेतन से कटौती कर तीन किस्तों में राजकोष में जमा करने का आदेश दिया है।

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पंतनगर इंटर कालेज के सहायक प्राध्यापक एसके जोशी ने फरवरी 2018 में मांगी गई सूचना न मिलने पर प्रथम अपील 12 मार्च 2018 को विभागीय अपीलीय अधिकारी (खंड शिक्षाधिकारी) के पास की थी। अपीलीय अधिकारी ने 22 मार्च को सुनवाई करते हुए एक सप्ताह में सूचना देने का आदेश दिया। सात मई 2018 को द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में करने के बाद लोक सूचनाधिकारी की तरफ से अपीलार्थी को 31 दिसंबर 2018 को सूचना प्रेषित की गई। इसका संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने सात जनवरी 2019 को पारित आदेश में 265 दिन विलंब से सूचना प्रदान करने पर अधिकतम 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। -बॉक्स में कर्मचारियों के असहयोग से हुई देरी प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार के अनुसार मांगी गई सूचना लगभग 15 वर्ष पुरानी थी। कर्मचारियों द्वारा दस्तावेजों के रखरखाव में लापरवाही सहित ढूंढने में असहयोग करने से सूचना देने में देरी हुई। दस्तावेजों के रखरखाव सहित उनको ढूंढ़ कर निकालने का काम कर्मचारियों का है, जिसमें वह सहयोग नहीं करते हैं।


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