खाद्यान्न वितरण में धांधली मिली तो दर्ज होगा मुकदमा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न में धांधली मिलने पर एसडीएम ने दुकानदारों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
संवाद सहयोगी, खटीमा: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न में धांधली मिलने पर संबंधित दुकान को निलंबित करने के साथ ही दुकानदार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसलिए कोटेदार उपभोक्ताओं को नियमानुसार खाद्यान्न मुहैया कराए। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बात उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने सस्ता गल्ला विक्रेताओं के साथ बैठक के दौरान कही।
सीमांत क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम निर्मला बिष्ट ने शनिवार को तहसील सभागार में फिजीकल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोटेदारों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कुछ विक्रेता राशन वितरण में मनमानी पर उतारु हैं। ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध जांच कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि यदि खाद्यान्न वितरण में धांधली मिलती है तो संबंधित सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कोटेदार सरकार से कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न का मानकों के अनुसार डोर-टू-डोर वितरण करें। बिना कार्ड धारकों को दुकान से खाद्यान्न मुहैया न कराया जाए। ऐसे लोगों को चिह्नित कर उन्हें अलग से खाद्यान्न किट वितरित कराई जा रही है। इस मौके पर तहसीलदार युसूफ अली, पूर्ति निरीक्षक धर्मेद्र सिंह धामी, हयात सिंह बुंगला के अलावा क्यूआरटी की टीम व विक्रेता मौजूद थे।
=================
पांच किलो गेहूं व ढाई किलो चावल होना है वितरण
खटीमा: सरकार ने कार्ड धारकों के लिए पांच किलो गेहूं व ढाई किलो चावल वितरण का मानक तय किया है। खाद्यान्न पूरा न मिलने के मामले की शिकायत पर जांच के उपरांत पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि एक कार्ड धारक का कई साल पहले ही कार्ड निरस्त हो गया है फिर भी उसे कोटेदार से खाद्यान्न मिला। कुछ कोटेदारों ने राशन वितरण के खुद मानक बना लिए थे।