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मासूम को पटकने वाले पिता को दो साल की सजा

काशीपुर में मासूम बेटे को जमीन पर पटक कर घायल करने के आरोपित पिता को दो साल कैद की सजा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 10:22 PM (IST)Updated: Thu, 13 Feb 2020 06:17 AM (IST)
मासूम को पटकने वाले पिता को दो साल की सजा
मासूम को पटकने वाले पिता को दो साल की सजा

संवाद सहयोगी, काशीपुर: सवा साल के मासूम बेटे को जमीन पर पटक कर घायल करने के आरोपित पिता को कोर्ट ने दो साल के कठोर कारावास की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपित की पत्नी ने 16 अप्रैल को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

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मोहल्ला महेश पुरा निवासी पारुल ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया था कि उनका पति विनीत कुमार सरकारी अस्पताल में ठेकेदार के अधीन सफाई कर्मी है। 16 अप्रैल 2019 को ड्यूटी के बाद घर लौटा, तो खाना परोसने के लिए कहने पर इंतजार करने को कहा तो विनीत ने आपा खो दिया और मासूम बेटे को उसकी गोद से छीनकर जमीन पर पटक दिया। बच्चे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोतवाली पुलिस ने पारुल की तहरीर पर विनीत के खिलाफ धारा 323 व किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। एसआइ सुप्रिया नेगी ने आरोपित को 19 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। सहायक अभियोजन अधिकारी अनुज कुमार साहनी ने बताया कि उनके द्वारा तथ्य देने पर इस मामले में धारा 325 की बढ़ोतरी की गई है। बुधवार को इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपित विनीत को धारा 325 में दो साल की कठोर कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 338 में दो साल की कठोर कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना व किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 75 के तहत दो साल का कठोर कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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