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डकैती के सात अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा

संवाद सहयोगी काशीपुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने करीब छह वर्ष पूर्व ग्राम गढ़ी

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 11:27 PM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 06:31 AM (IST)
डकैती के सात अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा
डकैती के सात अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा

संवाद सहयोगी, काशीपुर:

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द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने करीब छह वर्ष पूर्व ग्राम गढ़ीनेगी में पड़ी लाखों की डकैती के सात अभियुक्तों को सात-सात साल कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ीनेगी निवासी कृष्ण लाल उर्फ मंगतराम 23 जुलाई 2013 को परिवार के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब पौने एक बजे हथियारबंद बदमाश घर में घुस आये। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर तमंचे की नोंक पर घर की चाबियां ले लीं और कृष्ण लाल को लहुलुहान कर दिया। बदमाश दो लाख की नकदी, 35 तोला सोना, लाईसेंसी बंदुक, लैपटॉप और मोबाइल लूटकर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। कृष्ण लाल की तहरीर पर कुंडा थाने में छह अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटना में गैंग लीडर ग्राम बीजना, थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद निवासी बलवीर पुत्र हरचंदी, पृथ्वी पुत्र शीशपाल, विनोद पुत्र नन्हे, महेंद्र पुत्र गजराम, ग्राम धीमरखेड़ा निवासी संजय पुत्र सतपाल सिंह, ग्राम गढ़ीनेगी निवासी तरुण पुत्र रामचंदर तथा ग्राम सीरसखेड़ा, थाना मुंडा पांडे जिला मुरादाबाद निवासी अफसर अली उर्फ छोटे पुत्र सखावत हुसैन के साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से लूट का माल बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये। नाबालिग होने के कारण एक आरोपी की पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड में भेजी गई। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संतोष नकवी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। मंगलवार को गवाहों के बयान और पत्रावली का अनुशीलन करने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ओम कुमार ने डकैती के सातों अभियुक्तों को धारा 395, 397, 342 व 412 का दोषी माना। न्यायालय ने दोषियों को धारा 395, 397, 412 में सात-सात साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। वहीं धारा 342 में एक-एक साल की सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने की दशा में धारा 395, 397, 412 के तहत अभियुक्तों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास और धारा 342 में एक एक माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


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