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व्हिकल एक्ट में संशोधन बना फांस, सेवाएं धड़ाम

जागरण संवाददाता रुद्रपुर एक सितंबर से मोटर व्हिकल एक्ट में संशोधन ने एआरटीओ कार्यालय

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Sep 2019 01:26 AM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 06:31 AM (IST)
व्हिकल एक्ट में संशोधन बना फांस, सेवाएं धड़ाम
व्हिकल एक्ट में संशोधन बना फांस, सेवाएं धड़ाम

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : एक सितंबर से मोटर व्हिकल एक्ट में संशोधन ने एआरटीओ कार्यालय के कामकाज को ठप कर दिया है। हालत यह है कि नए लर्निंग लाइसेंस के अतिरिक्त किसी श्रेणी के लाइसेंस जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह पोर्टल में अपडेशन का काम एक सप्ताह से लगातार चलने की बताई जा रही है। जिससे रिन्यूवल, हैवी लाइसेंस, हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के बनाए जाने का काम ठप है। विभाग को एक सप्ताह में ही लाखों के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है।

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बीते दिनों संशोधित किए गए मोटर व्हिकल एक्ट व लागू करने की प्रक्रिया के बाद लोग परेशान हैं। नए संशोधन एक्ट में ड्राइविग लाइसेंस की श्रेणीवार बनाए जाने की प्रक्रिया में खास संशोधन हुए हैं। ऑनलाइन फॉरमेट होने की वजह से लगातार पोर्टल को नए संशोधन में अपडेट किया जा रहा है। जिससे रोजाना बनने वाले हैवी मोटर लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, रिन्यूवल के लिए आने वाले लाइसेंस जारी नहीं हो पा रहे। एआरटीओ प्रशासन पूजा नयाल ने बताया कि इसमें ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो कि पहले तीन साल तक अधिकृत था। इसकी अवधि बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। वहीं अत्यधिक सुरक्षात्मक तरीके से रोड पर चलने वाले टैंकर की समयाअवधि को एक साल से तीन साल तक के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं नए संशोधन का सबसे बड़ा दंश समय अवधि पूरी कर चुके ड्राइविग लाइसेंस धारकों को झेलना पड़ रहा है। एआरटीओ कार्यालय में रोजाना रिन्यूवल कराए जाने के लिए सौ से अधिक आवेदन पहुंच रहे थे। एक सप्ताह से रिन्यूवल का काम पूरी तरह ठप पड़ा है। एआरटीओ का कहना था कि नए जारी किए जाने वाले प्रशिक्षु लाइसेंस में भी कभी-कभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए संशोधन में रिन्यूवल की अवधि निकल जाने के बाद यदि आवेदन किया तो दोबारा टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। साथ ही यह भी है कि कोई भी लाइसेंस धारक रिन्यूवल तिथि आने के एक साल पहले वैधता खत्म होने जा रही तिथि के लिए रिन्यूवल कर सकेगा।

यह है लाइसेंस की वैद्यता अवधि

नए व्हिकल एक्ट में लाइसेंस जारी करने के बाद जो वैधता अवधि है उसमें भी आंशिक संशोधन किए गए हैं। जो निम्न प्रकार है।

आयु वर्ष वैधता अवधि वर्ष में

30 से कम 40 वर्ष तक 30 से ऊपर 55 से कम 10 वर्ष तक

50 वर्ष से ऊपर 55 से कम 60 वर्ष तक

55 वर्ष से ऊपर पांच साल


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