दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपित विवाहित युवक को तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीस ने 10 साल की सजा सुनाई है।
जासं, रुद्रपुर : युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपित विवाहित युवक को तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विवेक द्विवेदी की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश गुप्ता ने बताया कि ग्राम धिमरी थाना बहेड़ी जिला बरेली निवासी प्रेमपाल पुत्र रोशनलाल की पत्नी की मौत हो चुकी है। उसके तीन बच्चे हैं। 29 दिसंबर 2013 की रात को वह किच्छा निवासी व्यक्ति की 18 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया था। इस दौरान वह उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म करता रहा, जिससे युवती गर्भवती हो गई। युवती के पिता ने जब प्रेमपाल के भाईयों से शिकायत कर बेटी को वापस लाने को कहा तो उन्होंने गाली गलौज कर मार डालने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया था। आरोपित के विरुद्ध तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक द्विवेदी की अदालत में मुकदमा चला। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश गुप्ता ने छह गवाह पेश कर अपहरण व दुष्कर्म का आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश ने प्रेमपाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।