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खाद्यान्न कम देने पर लाइसेंस होगा निरस्त

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: जिले में उपभोक्ताओं को मानकों से कम मात्रा में खाद्यान्न निर्गत करने एव

By JagranEdited By: Published: Thu, 10 Jan 2019 07:32 PM (IST)Updated: Thu, 10 Jan 2019 07:32 PM (IST)
खाद्यान्न कम देने पर लाइसेंस होगा निरस्त

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: जिले में उपभोक्ताओं को मानकों से कम मात्रा में खाद्यान्न निर्गत करने एवं अधिक मूल्य लिए जाने की शिकायत पर संबंधित सस्ते गल्ले का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा, गोदामों में इलेक्ट्रानिक्स कांटा उपलब्ध कराने के बाद डीलर तोल कर ही खाद्यान्न उठाएं।

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डीएम की अध्यक्षता में जनता दरबार में नागजगई निवासी विमल चंद्र शुक्ला ने खाद्यान्न गोदामों से विक्रेताओं को राशन तोल कर न दिए जाने के साथ ही विक्रेता के खाद्यान्न कम देने व अधिक मूल्य वसूलने की शिकायत की गई थी। इस पर पूर्ति विभाग की ओर से प्रत्येक गोदाम को एक-एक इलेक्ट्रोनिक कांटा उपलब्ध कराया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने बताया कि गोदामों में अब इलेक्ट्रानिक्स कांटे लगने से तोलकर खाद्यान्न उठाएं तथा संबंधित उपभोक्ताओं को भी तोलकर राशन निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराएं। उन्होंने समस्त डीलरों को अपनी दुकानों में साइन बोर्ड, मूल्य सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करने के लिए निर्देशित किया। बताया कि यदि उपभोक्ताओं को मानकों से कम मात्रा में खाद्यान्न निर्गत करने एवं अधिक मूल्य वसूलने की शिकायत दर्ज होती है, तो सम्बधित विक्रेता की दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


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