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हल्द्वानी,,,सिटी,,, थार के शिकार के प्रयास में तीन अभियुक्तों को कैद

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा की अदालत ने सेंचुरी क्षेत्र में वन्

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Oct 2018 07:00 PM (IST)Updated: Sun, 07 Oct 2018 07:00 PM (IST)
हल्द्वानी,,,सिटी,,, थार के शिकार के प्रयास में तीन अभियुक्तों को कैद
हल्द्वानी,,,सिटी,,, थार के शिकार के प्रयास में तीन अभियुक्तों को कैद

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा की अदालत ने सेंचुरी क्षेत्र में वन्यजीवों के शिकार करने की कोशिश में पकड़े गए तीन लोगों को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

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20 नवंबर 2014 को ऊखीमठ ब्लाक के पटूडी उडियार अभ्यारण में कुछ लोगों के शस्त्रों से लैस होकर हिमालय थार के शिकार के लिए आने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना मिलने पर वन आरक्षी सतीश कुमार, ईश्वर ¨सह और सुरेंद्र लाल मौके पर रवाना हो गए। इस बीच चार व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी, बंदूक एवं रस्सी समेत हिमालय थार की घेराबंदी कर रहे थे। अभियुक्त लुगाड़ी ¨सह ने वन्यजीव का शिकार करने के लिए बंदूक से फायर भी किया था। वन विभाग की टीम ने चारों लोगों लुगाड़ी ¨सह, गुलाब ¨सह, त्रिलोक ¨सह और राय ¨सह को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वन अधिनियम के अपराध की विवेचना के दौरान लुगाड़ी ¨सह की मौत हो गई। इसके बाद अन्य तीनों अभियुक्तों के खिलाफ केस चलता रहा।

रविवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा की अदालत में इस मामले को प्रस्तुत किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और तमाम साक्ष्यों को देखते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अपराध में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सुदर्शन ¨सह चौधरी ने पैरवी की।


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