अरखुंड में ग्रामीणों को दी गई विधिक जानकारी
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के बसुकेदार तहसील के अरखुंड ग्राम सभा में जिला विधिक शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को कानून व विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। साथ ही विभिन्न कानूनों की जानकारी दी।
संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के बसुकेदार तहसील के अरखुंड ग्राम सभा में जिला विधिक शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को कानून व विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। साथ ही विभिन्न कानूनों की जानकारी दी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरती सरोहा ने शिविर में बताया कि प्रत्येक नागरिक को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी होनी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सके। कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 में सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है और कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इस दौरान आरती ने महिलाओं और बच्चों को भी विधिक अधिकारों की जानकारी दी। पीसीपीएनडीटी (गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक, ¨लग चयन) प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच गंभीर कानूनन अपराध है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, दहेज अधिनियम, घरेलू ¨हसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं पोक्सो अधिनियम इत्यादि के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। शिविर में उप जिलाधिकारी जखोली देवमूर्ति यादव एवं नायब तहसीलदार रमेश गिरि भी उपस्थित रहे।