शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका की गई खारिज
संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: बीएड की फर्जी अंकतालिका व डिग्री को लेकर सत्र न्यायालय ने एक शिक्षक
संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: बीएड की फर्जी अंकतालिका व डिग्री को लेकर सत्र न्यायालय ने एक शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका अर्जी को खारिज कर दिया। शिक्षक के फर्जी डिग्री का तथ्य एसआइटी की जांच में भी सामने आया है।
घटनाक्रम के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ने शिक्षक विक्रम ¨सह नेगी के विरुद्ध चौधरी चरण ¨सह विश्व विद्यालय मेरठ से 1994 में फर्जी बीएड करने का आरोप लगाया था। इसकी पूर्व में जांच भी की जा चुकी है। इस मामले में आरोपी शिक्षक ने अपने को झूठा एवं रंजिशन के तहत फंसाने की बात कहकर न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने अभियुक्त के उक्त तर्क का यह कहकर कड़ा प्रतिवाद किया कि अग्रिम जमानत का प्रावधान अत्यंत विषम मामले में न्याय संगत नही है। शिक्षक ने फर्जी बीएड की अंक तालिका व डिग्री के आधार पर बतौर शिक्षक की नियुक्ति पाई गई। इस संबंध में राज्य सरकार से कराई गई एसआइटी जांच में यह तथ्य सामने आया कि शिक्षक की अंक तालिका और डिग्री दोनों फर्जी है। एसआइटी जांच के बाद इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद अपर सेशन जज भारत भूषण पांडेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिक्षक की जमानत याचिका खारिज कर दी।