चोरी के इरादे से घर में घुसे अभियुक्त को छह माह का कारावास
संवाद सहयोगी पिथौरागढ़ चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक को न्यायालय ने दोषी पाते हुए छ
संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक को न्यायालय ने दोषी पाते हुए छह माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई 2008 को जगदीश सिंह बोरा चोरी की नीयत ऐंचोली स्थिति दीपक चंद्र जोशी के मकान में घुस गया। मकान मालिक और अन्य लोगों ने जगदीश को घर के बाथरू म से दबोच कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। विवेचना के बाद मामला आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने दीपक जोशी और अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जगदीश सिंह बोरा को धारा 448 का दोषी पाते हुए छह माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।