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निजी विद्यालयों का प्रबंधन अब नहीं कर सकेगा मनमानी

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़: बीते दिनों नगर के एक विद्यालय की व्यवस्थाओं पर अभिभावकों द्वारा

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Sep 2018 03:33 PM (IST)Updated: Sun, 23 Sep 2018 03:33 PM (IST)
निजी विद्यालयों का प्रबंधन अब नहीं कर सकेगा मनमानी
निजी विद्यालयों का प्रबंधन अब नहीं कर सकेगा मनमानी

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़: बीते दिनों नगर के एक विद्यालय की व्यवस्थाओं पर अभिभावकों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग सजग हो गया है। प्रशासन और शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों को 14 बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए हैं। इन बिंदुओं का पालन नहीं होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी बीपी सिमल्टी की अध्यक्षता, अपर जिलाधिकारी आरडी पालीवाल और एसपी के प्रतिनिधि के चंदन सिंह की उपस्थिति में सोर वैली पब्लिक स्कूल में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यो की बैठक हुई। बैठक में निजी विद्यालयों को 14 बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जिसमें मनमाने तरीके से शुल्क में वृद्धि नहीं करने, विभाग द्वारा निर्धारित एनसीइआरटी की पुस्तकों के अलावा अन्य कोई पुस्तक लगाए जाने पर उसका मूल्य एनसीइआरटी की पुस्तकों के बराबर रखने तथा पुस्तकों की सूची , मूल्य सहित वेबसाइट पर प्रदर्शित करने को कहा है।

इसके अलावा पाठ्य पुस्तकें, गणवेश क्रय किए जाने के लिए स्टेशनरी विक्रेता तय नहीं किया जाए, दुकान विशेष से पुस्तकें और स्टेशनरी क्रय करने को अभिभावकों को बाध्य नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए। बसों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने, पीने के पानी की सुविधा व अन्य सुविधाएं तैयार रखने,चालक परिचालक का पुलिस सत्यापन करने, विद्यालय में तैनात शिक्षकों का सत्यापन , कर्मचारियों और शिक्षकों का प्रोफाइल फोटो सहित चस्पा करने, आवागमन पंजिका में विद्यालय में आने वाले बाहरी लोगों आगंतुकों का विवरण दर्ज करने, सीसीटीवी कैमरों में प्रति सप्ताह जांच कराने, अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों की एक समिति गठित करने, बच्चों की शिकायतों का निस्तारण करने, पीटीए गठन आवश्यक रू प से करने, विद्यालय परिसर में छात्र, छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों के अलग-अलग शौचालय बनाने, डीएम कार्यालय के टोल फ्रीनंबर को सूचना पट पर अंकित करने, विद्यालयों में शिक्षा अधिकार अधिनियम अनिवार्य रू प से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।


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