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चेक बाउंस के मामले में महिला को एक वर्ष का कारावास

संवाद सहयोगी पिथौरागढ़ चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने एक महिला को दोषी पाते हुए एक व

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 10:37 PM (IST)Updated: Wed, 24 Apr 2019 10:37 PM (IST)
चेक बाउंस के मामले में महिला को एक वर्ष का कारावास
चेक बाउंस के मामले में महिला को एक वर्ष का कारावास

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने एक महिला को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। महिला पर चार लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक कमला कोहली ने भवन निर्माण के लिए अशोक सिंह महर से 3.60 लाख की धनराशि बतौर कर्ज ली थी। धनराशि की अदायगी के लिए कमला ने अशोक को ग्रामीण बैंक की पिथौरागढ़ शाखा का चेक दिया था। अशोक ने भुगतान प्राप्त करने के लिए चेक बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन खाते में धनराशि नहीं होने के चलते चेक अनादरित (बाउंस) हो गया। जिस पर अशोक न्यायालय में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने कमला कोहली को धारा-138 एनआइ एक्ट का दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और चार लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से 3.90 लाख की धनराशि परिवादी अशोक सिंह महर को दिए जाने के आदेश भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पारित किए।


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