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Vanantara Case: तीनों आरोपितों पर आरोप तय, षड्यंत्र की धारा हटाई; प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी गिरफ्तार

Vanantara Murder Case वनंतरा रिसेप्‍शनिस्‍ट हत्याकांड मामले में आज शनिवार को तीनों आरोपितों को एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

By Jagran NewsEdited By: Nirmala BohraPublished: Sat, 18 Mar 2023 11:53 AM (IST)Updated: Sat, 18 Mar 2023 02:33 PM (IST)
Vanantara Case: तीनों आरोपितों पर आरोप तय, षड्यंत्र की धारा हटाई; प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी गिरफ्तार
Vanantara Murder Case: पुलिस आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची।

टीम जागरण, कोटद्वार: Vanantara Murder Case: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत ने बहुचर्चित वनंतरा प्रकरण में रिसार्ट के मालिक और मुख्य आरोपित समेत तीन पर आरोप तय किए हैं। तीनों पर हत्या, साक्ष्य नष्ट करने और देह व्यापार कराने का मुकदमा चलेगा।

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आरोप पत्र से षड्यंत्र की धारा हटा दी गई है। साथ ही दो सह आरोपितों से छेड़छाड़ की धारा भी हटी है। उधर, न्यायालय की ओर से पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई, जबकि सौरभ भास्कर की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

रिसार्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट की हत्या कर दी गई थी

गत वर्ष सितंबर में लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिसार्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट की हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए रिसार्ट मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था।

शासन की ओर से मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गई। एसआइटी ने मामले की जांच कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में तीनों आरोपितों पर हत्या, साक्ष्य गायब करने, आपराधिक षड्यंत्र, यौन उत्पीड़न व छेड़छाड़ के साथ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत में आरोप पत्र को बहस के लिए प्रस्तुत किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से आरोप पत्र पर कोई बहस नहीं की गई। न्यायालय ने आरोप पत्र के अध्ययन के बाद आपराधिक षड्यंत्र की धारा हटा दी। साथ ही सौरभ भास्कर व अंकित पर लगी छेड़छाड़ की धारा भी हटा दी गई।

खारिज हुई जमानत याचिका

अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को पुलकित व अंकित की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

पुलिस बल की तैनाती

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय परिसर में शनिवार सुबह से ही भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। न्यायालय के मुख्य गेट को बंद रखा गया तथा न्यायालय में मामलों से संबंधित व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति प्रदान की गई।

महिला कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठीं

इधर, ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता न्यायालय परिसर के बाहर धरने पर बैठ गईं। कार्यकर्ता रिसेप्‍शनिस्‍ट के हत्यारों क्यों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। इस दौरान कार्यकताओं की पुलिस ने झड़प भी हुई। पुलिस ने कुछ कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया।

23 सितंबर को आरोपितों को किया था गिरफ्तार

बता दें कि 18 सितंबर 2023 की रात को वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में रिजॉर्ट की रिसेप्‍शनिस्‍ट के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

पुलकित और रिसेप्‍शनिस्‍ट के बीच हुआ था झगड़ा

आरोपितों ने बताया कि पुलकित और रिसेप्‍शनिस्‍ट के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त रिसेप्‍शनिस्‍ट और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने रिसेप्‍शनिस्‍ट को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में 23 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।


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