छात्र संघ चुनाव में खर्च सीमा पांच हजार तय
जागरण संवाददाता श्रीनगर गढ़वाल गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर मुख्य चुना
जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों के लिए गाइड लाइन जारी की है। कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार पर पांच हजार रुपये से ज्यादा धनराशि खर्च नहीं कर सकता है। पांच हजार से अधिक धनराशि खर्च करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द हो जाएगा। चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के अंदर हर प्रत्याशी को अपने चुनाव संबंधी खर्च का ब्यौरा अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रसंघ और छात्र महासंघ के चुनाव में किसी भी पद पर यदि दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को एक समान वोट मिलते हैं तो उस स्थिति में लाटरी प्रक्रिया के द्वारा विजेता घोषित किया जाएगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एसएन बहुगुणा ने बताया कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व न्यायालय में किसी मामले में विचाराधीन अथवा दंडित छात्र-छात्रा छात्रसंघ के चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। प्रत्याशियों को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ कहीं कोई मामला विचाराधीन नहीं है। प्रत्येक प्रत्याशी की अपनी कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य है। प्रत्याशी द्वारा दिए गए शपथपत्र में यदि कोई गलत सूचना दी जाती है तो उसका नामांकन और निर्वाचन अवैध घोषित होने के साथ ही उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।