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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा Pauri News

विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

By Edited By: Published: Mon, 05 Aug 2019 10:39 PM (IST)Updated: Tue, 06 Aug 2019 12:05 PM (IST)
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा Pauri News
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा Pauri News

पौड़ी, जेएनएन। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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मामला राजस्व क्षेत्र घुड़दौड़स्यूं के एक गांव का है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अभियोजक पोक्सो विजेंद्र ङ्क्षसह रावत व शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी के मुताबिक राजस्व क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा स्कूल से अपने घर लौट रही थी। 

आरोप है कि रास्ते में एक युवक नाबालिग छात्रा को सड़क के किनारे ले गया और अश्लील हरकतें करने लगा। काफी देर तक नाबालिग के घर न पहुंचने पर घरवाले व ग्रामीण उसकी खोज करते हुए सड़क के समीप पहुंचे। यहां आरोपित के कब्जे से नाबालिग स्कबर के अंदर मिली। 

बताया गया कि नाबालिग छात्रा कुछ मंदबुद्धि भी थी। इस मामले में पीडि़ता के पिता ने अगस्त 2017 में राजस्व क्षेत्र घुड़दौड़स्यू में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया। विशेष सत्र न्यायाधीश जीएस शक्तू की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद आरोपित को दोषी पाया और तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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