आपदा पीड़ितों को दिए मुआवजा देने के आदेश
संवाद सहयोगी, कोटद्वार: अगस्त 2017 को कोटद्वार क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान जिन लोगों को ह
संवाद सहयोगी, कोटद्वार: अगस्त 2017 को कोटद्वार क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान जिन लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिला था, उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को 12 सप्ताह के भीतर आपदा पीड़ित प्रत्येक परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता अमृतांशु बड़थ्वाल व रोहित डंडरियाल की ओर से डाली गई जनहित याचिका की सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए।
अगस्त 2017 के प्रथम सप्ताह में कोटद्वार क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से जहां क्षेत्र में सात लोग अनायास काल के गाल में समा गए थे, वहीं पांच-छह सौ परिवार के घरों में भारी मलबा घुस गया। इन परिवारों को आपदा राहत शिविरों में कई दिनों तक रात काटनी पड़ी। आपदा के दौरान कई जगह लोगों की चारदीवारी भी धराशायी हो गई थी, जबकि कई अन्य लोगों की गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन की ओर से मुआवजा तो बांटा गया, लेकिन कई लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया।
कोटद्वार के अधिवक्ता अमृतांशु बड़थ्वाल व रोहित डंडरियाल ने बताया कि कोटद्वार क्षेत्र में वर्ष 2017 में आई आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। पिछले दिनों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व राजीव शर्मा ने प्रदेश सरकार को 12 सप्ताह के भीतर तमाम पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। अधिवक्ता अमृतांशु व रोहित ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अब उन लोगों को भी मुआवजा मिल जाएगा, जिन्हें अभी तक उनके नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया है।