चार साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को मिली ये सजा
कोटद्वार में चार साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनार्इ गर्इ है। साथ ही बीस हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
पौड़ी, [जेएनएन]: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2017 में कोटद्वार कोतवाली पुलिस क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अवनीश नेगी और राकेश सामवेदी के मुताबिक घटना तीन अक्टूबर 2017 को कोतवाली क्षेत्र कोटद्वार में घटी। आरोप था कि नाई का काम करने वाले रियाजुद्दीन एक घर में चार साल की बच्ची को अकेला देखकर उसे अपने कमरे में ले गया। यहां वह किराये के कमरे में रहता था। घटना के दौरान पीड़ित बच्ची की मां किसी काम से बाहर गई थी। बच्ची की मां जब घर लौटी तो बच्ची नहीं मिली। आवाज लगाने पर नीचे के घर में बच्ची की चिल्लाने की आवाज आने लगी।
इस पर पीड़ित बच्ची की मां वहां पहुंची। जोर देकर दरवाजा खोला तो आरोपी संदिग्ध हालत में मिला। इस दौरान आरोपी वहां से भाग निकला, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया।
इसी रोज पीड़ित बच्ची की मां ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में नौ गवाह पेश किए गए। इसके अलावा बच्ची ने भी आरोपी के किए गए कृत्य के बयान दिए थे। जिला जज सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद रियाजुदीन निवासी ग्राम मुजफ्फरनगर, थाना बड़ापुर जिला बिजनौर को पोक्सो के तहत दोषी पाया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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