एक लाख शेष बीमा राशि अदा करे कंपनी
जागरण संवाददाता, पौड़ी : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को शेष एक लाख
जागरण संवाददाता, पौड़ी : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को शेष एक लाख रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बीमा कंपनी को मानसिक, शारीरिक क्षति व वाद व्यय के रूप में शिकायतकर्ता को दस हजार रुपये भी अदा करने होंगे।
13 दिसंबर 2012 को रेवत सिंह रावत निवासी कठुड़, पौड़ी गढ़वाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि 16 नवंबर 2010 को उनकी माता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण मृत्यु हो गई। बाद में शिकायतकर्ता ने विपक्षी बीमा कंपनी से पालिसी के शर्तो के अनुरूप माता की बीमा राशि प्रदान करने के लिए आवेदन किया लेकिन, बीमा कंपनी ने प्रार्थी को दो लाख में से सिर्फ एक लाख रुपये दिए और शेष एक लाख देने से इन्कार कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य विनोदानंद बड़थ्वाल, दीप्ति भंडारी ने पत्रावलियों के अवलोकन व पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी व शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी बीमा कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से शेष एक लाख रुपये अदा करने के निर्देश दिए। धनराशि दो माह के अंदर अदा करनी होगी।